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HANUMAN CHALISA ROW :हनुमान चालीसा विवाद मे अमरावती सांसद नवनीत राणा, उनके विधायक पति को मिली जमानत

उन्हें मुंबई की सत्र अदालत ने शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी है।

They have been allowed to be released on bail by the sessions court in Mumbai with conditions.


नई दिल्ली: हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार महाराष्ट्र के सांसद-विधायक युगल नवनीत राणा और रवि राणा को बुधवार (4 मई, 2022) को मुंबई की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी है।

सत्र न्यायालय ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि जमानत पर रहते हुए आवेदक इस तरह का अपराध नहीं करेंगे और मामले से संबंधित किसी भी विषय पर प्रेस को संबोधित नहीं करेंगे।

निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक-पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप सहित आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इसके बाद दंपति ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पिछले हफ्ते, अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी कीं। उनकी जमानत याचिका में कहा गया है कि 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नहीं कहा जा सकता है और आईपीसी की धारा 153 (ए) के तहत इस आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है।

उनकी याचिका में कहा गया है, "आवेदकों (राणा) की ओर से सीएम के निजी आवास के पास हनुमान चालीसा का पाठ करके लोगों को भड़काने या नफरत फैलाने का कोई इरादा नहीं था।"

याचिका में कहा गया है, "यह प्रस्तुत किया गया है कि कल्पना के किसी भी खिंचाव से, आवेदकों के कृत्यों को देशद्रोह का अपराध नहीं कहा जा सकता है।"

पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा और बडनेरा के विधायक रवि राणा ने अंततः प्रधान मंत्री नरेंद्र की यात्रा का हवाला देते हुए ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा (भगवान हनुमान को समर्पित भजन) का पाठ करने की अपनी योजना को छोड़ दिया था। एक कार्यक्रम के लिए मुंबई पहुंचे मोदी
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